उत्तराखंड सरकारी विभागों में स्थानांतरण को लेकर बड़ा आदेश, केवल 15 प्रतिशत ही होंगे स्थानांतरण

देहरादून, 14 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड में स्थानांतरण अधिनियम के तहत स्थानांतरण सत्र 2024-25 में 15 प्रतिशत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे। इसके लिए शासन ने स्थानांतरण की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया है। यह आदेश गुरुवार को अपर सचिव ललित माेहन रयाल ने जारी किए हैं।

वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 में लोक सेवकों के लिए जारी शासनादेश में विभागांतर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि 15 प्रतिशत की यह सीमा स्थानांतरण अधिनियम की धारा 17(1) (ख) की श्रेणी एक, दो, तीन, पांच, छह एवं सात से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी अर्थात प्रत्येक विभागांतर्गत स्थानांतरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी एक, दो, तीन, पांच, छह एवं सात से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से ओवर एंड अबव श्रेणी में मानते हुए स्थानांतरित किया जा सकेगा। शासनादेश में यह भी लिखा है कि अनुरोध के आधार पर स्थानांतरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अंतर्गत एक भी कार्मिक आगणित नहीं होता हो तो ऐसे संवर्गों में शत-प्रतिशत अनिवार्य स्थानांतरण किए जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/प्रभात

   

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