बड़वानीः दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा

बड़वानी, 19 मार्च (हि.स.)। बड़वानी की विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने पारित अपने फैसले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 22 जनवरी 2023 की है। इस दिन अभियोक्त्री दोपहर करीब तीन बजे बाजार जाने का बोलकर गई थी जो वापस नहीं आयी तो फरियादी पिता ने अपनी लड़की/अभियोक्त्री की रिश्तेदारी व आसपास तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फरियादी को पता चला कि अभियोक्त्री आरोपित अनिल पुत्र सरदार निवासी ग्राम फिफेड़ा थाना डही जिला धार से बातचीत करती थी। फरियादी को शंका थी कि अभियोक्त्री को आरोपित अनिल ही बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाई।

पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपित अभियोक्त्री को शादी का कहकर जबरदस्ती उसे बड़वानी से इंदौर, इंदौर से गुना और गुना से मुंबई ले गया और वहां पर कमरा किराये से लेकर तीन महीने तक अभियोक्त्री को वहां रखा और उसकी मर्जी के विरुद्ध बार-बार अभियोक्त्री के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपित अनिल पुत्र सरदार निवासी ग्राम फिफेड़ा थाना डही जिला धार म.प्र. को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 5 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

   

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