पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ की कार्रवाई

मुंबई,22 मार्च (हि. स.)। विदेशी नागरिकों को कमरे किराए पर देने के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं करने पर तुलिंज पुलिस स्टेशन ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है,यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि

प्रगतिनगर और मोरेगांव क्षेत्रों में,बड़ी संख्या में विदेशी नाईजीरियन और अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिक किराये के आधार पर घर ले रहे हैं।विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत, व्यवसायिक आधार पर किसी भी विदेशी नागरिक के निवास के 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है।ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है।तदनुसार, पुलिस आयुक्त, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत आदेश पारित किया।निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, क्लब आदि में विदेशी नागरिक किराये पर मकान लेने आते हैं तो उनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर पुलिस को देना अनिवार्य है।निषेधाज्ञा पारित होने के बाद पुलिस ने समाचार पत्रों और पोस्टरों के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की थी।लेकिन कुछ मकान मालिकों ने उनके साथ पट्टे पर रहने के लिए आने वाले नाईजीरियन और अन्य अफ्रीकी नागरिकों के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था,कुल 11 मकान मालिकों के खिलाफ तुलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मकान मालिकों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

हिंदुस्थान समाचार/योगेंद्र

   

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