गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वालों को तीन वर्ष की सजा
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- Apr 02, 2024
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हरिद्वार, 02 अप्रैल (हि.स.)। आपसी कहासुनी पर गैरइरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने चार आरोपितों तीन-तीन वर्ष की कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 26 अप्रैल 2015 को भगवानपुर क्षेत्र के गांव शेरपुर में निवासी शिकायतकर्ता इस्लाम की पुत्री सुबह नल से पानी लेने जा रही थी। तभी वहां पर मौजूद आरोपी फैजान ने उसके ऊपर थूक दिया था। इस पर लड़की के विरोध करने पर आरोपित फैजान ने उसके साथ अभद्रता की। यही नहीं, आरोपित गण फैजान पुत्र जिंदा, मुकीम पुत्र जुल्फिकार, ताहब्बर पुत्र खालिक व तजम्मुल पुत्र शरीफ निवासीगण ग्राम शेरपुर भगवानपुर अपने हाथों में पल कटी,तलवार, लाठी व डंडे से लैस होकर घर में घुसकर शिकायतकर्ता की पत्नी वकीला के सिर पर तलवार व पलकटी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
हमलावरों ने शिकायतकर्ता के लड़के तनवीर, नौशाद व नौशाद की पत्नी महनूर के साथ भी हथियारों से मारपीट कर घायल कर दिया था। घायलों की चीख पुकार सुनकर कई लोग मौके पर पहुंच कर हमलावरों से उनकी जान बचाई थी। गंभीर रूप से जख्मी नौशाद व वकीला को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था। शिकायतकर्ता इस्लाम ने संबंधित धाराओं में चारों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए।
हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज