रीवाः कलेक्टर ने लापरवाह शिक्षक और बीएलओ को किया निलंबित

रीवा, 10 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने लापरवाही बरतने पर शासकीय उमावि कोरावं के शिक्षक आर्यनंदन पाण्डेय को और गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक 235 बरसैता के बीएलओ आलोक शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत की गई है।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, शासकीय उमावि कोरावं के शिक्षक आर्यनंदन पाण्डेय को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित न होने, निर्वाचन कार्यालय के आदेश का पालन न करने तथा संकुल प्राचार्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में पाण्डेय का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जवा रहेगा। पाण्डेय को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

वहीं, विधानसभा क्षेत्र गुढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 235 बरसैता में प्राथमिक शिक्षक आलोक शुक्ला को बीएलओ के रूप में 28 अक्टूबर 2023 से तैनात किया गया है। शुक्ला द्वारा बीएलओ के दायित्वों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरती गई। उनके द्वारा दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची प्रस्तुत नहीं की गई। मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में भी शुक्ला द्वारा लापरवाही बरती गई। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने आलोक शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है। शुक्ला का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। शुक्ला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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