झाबुआ; चार व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई

झाबुआ, 24 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपराधिक मानसिकता रखने वाले चार लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निरोध में लिये जाने के आदेश पारित किए गए हैं। उक्त चारों लोगों को केन्द्रीय जेल, इन्दौर में निरूद्ध किया गया है।

कार्रवाई के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना द्वारा बुधवार को प्रकाश पुत्र, गोपाल डामर, उम्र 27 साल निवासी रेला मोहनपुरा पुलिस थाना पेटलावद, दिलीप पुत्र मोहन डामर, उम्र 26 साल निवासी रेला मोहनपुरा थाना पेटलावद, विनोद पुत्र झमकलाल डोडियार, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम उण्डवा, पुलिस थाना पेटलावद एवं मांगीलाल पुत्र शोभाराम गरवाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम उण्डवा थाना पेटलावद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरोध में लिये जाने के आदेश पारित किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल चार व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन एस ए) 1980 के अधीन कार्यवाही की जाकर केन्द्रीय जेल, इन्दौर में निरूद्ध कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश

   

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