हाई कोर्ट के निर्देश पर अवैध निर्माण पर निगम का चला हथौड़ा
- DSS Admin
- Jun 15, 2026
सिलीगुड़ी, 15 जून (हि. स.)। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) की शिकायत के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। लंबे समय से लंबित इस मामले में सोमवार सुबह नगर निगम की टीम जेसीबी और हथौड़ा लेकर मौके पर पहुंची और अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया।
मामला मल्लागुड़ी स्थित विश्वदीप सिनेमा हॉल के पास एनबीएसटीसी बस डिपो से सटे एक तीन मंजिली इमारत का है। एनबीएसटीसी प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि इमारत का एक हिस्सा उनकी लगभग एक फीट जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। इसको लेकर मामला लंबे समय तक अदालत में चला।
करीब तीन महीने पहले नगर निगम ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर निगम ने खुद ही अभियान चलाकर करीब छह फीट हिस्से में बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया।
वहीं, बिल्डिंग मालिक ने नगर निगम और एनबीएसटीसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए है। उनका कहना है कि शिकायत सिर्फ एक फीट जमीन को लेकर थी, जिसे उन्होंने पहले ही दीवार तोड़कर खाली कर दिया था। इसके बावजूद बिना पूर्व सूचना के छह फीट हिस्से को तोड़ दिया गया, जो अन्यायपूर्ण है।
वहीं, सिलीगुड़ी नगर निगम का कहना है कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है।

