सोनीपत में बाइक को मारी थी टक्कर, 2 महीने की सजा व 21 हजार जुर्माना
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- Mar 17, 2025

सोनीपत, 17 मार्च (हि.स.)। खरखौदा
न्यायालय में न्यायाधीश विक्रांत ने एक्सीडेंट के मामले में लापरवाही से
बगैर लाईसेंस के बाइक चलाने और दूसरी बाइक को टक्कर मारने के दोषी पाए जाने पर साेमवार काे निजामपुर
खुर्द गांव के आशीष को 2 महीने की सजा व 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
एक्सीडेंट
में सामने वाले युवक के पांव में फ्रेक्चर आ गया था। जिसके बाद मामला न्यायालय में
चला हुआ था। यह एक्सीडेंट सैदपुर एरिया में 30 अगस्त 2024 को हुआ था। जिसमें राजेश
की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जब वे सैदपुर इंडस्ट्री से अपने घर जा रहे
थे तो उस दौरान आरोपी आशीष ने रांग साइड से आते हुए उनकी बाईक को टक्कर मार दी थी।
जिसमें उसके साले को चोट लगी थी। खरखौदा न्यायालय पब्लिक प्रोसीक्यूटर इंदू ने बताया
कि इस मामले में सोमवार को न्यायधीश विक्रांत ने आरोपी को दो महीने की सजा व 21 हजार
रुपए जुर्माना लगाया है। इसलिए बगैर लाईसेंस के कोई भी वाहनना चलाए। जांच में ये भी सामने आया था कि आरोपी
किसी और की बाईक लेकर चला रहा था ।
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना