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हिसार, 10 फरवरी (हि.स.)। आगामी 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर
जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। नगर
निगम हिसार और नगरपालिका नारनौंद में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश
जारी किए गए हैं।
जिलाधीश अनीश यादव ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के
दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर
चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। आर्म्स एक्ट-1959 के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को
भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार 7 दिनों के भीतर अपने नजदीकी पुलिस थानों में
अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाएं। जिलाधीश ने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग
व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी
ड्यूटी पर तैनात हो उन पर लागू नहीं होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर