फाइनेंस कम्पनी से नौ लाख का व्हीकल लोन लेकर धोखाधड़ी, एफआईआर 

शिमला, 06 फ़रवरी (हि.स.)। शिमला जिले के कोटखाई में फाइनेंस कम्पनी से लाखों का व्हीकल लोन लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक शख्स ने फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपये का लोन लेकर जाली दस्तावेजों के माध्यम से वाहनों के स्वामित्व में हेराफेरी कर दी। इस मामले में शिमला के चौपाल निवासी विजेंदर के खिलाफ कोटखाई थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बिलासपुर जिला के लखनपुर निवासी संदीप कुमार ने खोटखाई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी फाइनेंसिंग कंपनी वाहनों की खरीद के लिए लोन मुहैया कराती है। आरोपी विजेंदर ने उनकी कंपनी से दो वाहनों के लिए कुल नौ लाख रुपये का लोन लिया था। उसने महिंद्रा बोलेरो पिकअप (HP52B-5951) के लिए 5.50 लाख रुपये का लोन 30 नवंबर 2023 को लिया। इसके अलावा, 30 जून 2024 को होंडा सिटी कार (HP82-6414) के लिए 3.50 लाख रुपये का लोन लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ऋण स्वीकृत किया गया था और दोनों वाहन कंपनी के पास गिरवी थे।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी फाइनेंस कंपनी द्वारा अभी तक किसी भी वाहन के लिए लोन समाप्ति की एनओसी जारी नहीं की गई थी। जब कंपनी ने अपने नियमित जांच प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों गाड़ियों का स्वामित्व गुप्त रूप से अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किया जा चुका था और इन वाहनों की हाइपोथिकेशन हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर कर दी गई थी। फाइनेंस कंपनी से बिना किसी अनुमति या दस्तावेजी सहमति के यह प्रक्रिया पूरी की गई थी।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी विजेंदर ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दोनों वाहनों के स्वामित्व में बदलाव किया और गिरवी रखे वाहनों को दूसरी वित्तीय संस्था के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। कंपनी का दावा है कि उन्होंने स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कोई सहमति नहीं दी थी न ही हाइपोथिकेशन समाप्त करने के लिए किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। बिना किसी वैध अनुमति के यह फर्जीवाड़ा किया गया। पुलिस के अनुसार यह धोखाधड़ी है जिसमें एक फाइनेंस कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। वाहन पंजीकरण प्राधिकरण में यह स्वामित्व परिवर्तन कैसे हुआ इसकी भी जांच की जा रही है।

डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने गुरूवार को बताया कि आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

   

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