गुरुग्राम: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

-मेडिकल जांच में हुई थी नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि

गुरुग्राम, 21 मार्च (हि.स.)। यहां की एक अदालत ने तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के केस में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

पुलिस के अनुसार 8 फरवरी 2022 को थाना बादशाहपुर में एक शिकायत 13 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बारे में दी गई थी। शिकायत पर थाना बादशाहपुर में केस दर्ज किया गया। इस केस में बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गई। गुरुग्राम पुलिस द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सौरव उर्फ सोनू निवासी गांव कचुआरा मनोहरपुर जिला पटना (बिहार) को काबू करके गिरफ्तार किया गया। उ पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच की गई। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 21 मार्च 2025 को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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