हिसार : महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कार्यक्रम के दृष्टिगत धारा 163 लागू
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- Mar 09, 2025

हिसार, 9 मार्च (हि.स.)। जिलाधीश अनीश यादव ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 10 मार्च को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह तथा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पीस प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है।जारी आदेशों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थलों के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर विभिन्न पाबंदी लगाई गई हैं। इनमें दौरा कार्यक्रम के मार्ग (दोनों तरफ) व कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पर पाबंदी, कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों की सभा पर पाबंदी, कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी व्यक्ति के हथियार, आग्नेय सशस्त्र, लाठी-डंडे, लोहे के डंडे, तलवार/चाकू या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु जो हथियार के तौर पर प्रयोग हो पर पाबन्दी, कार्यक्रम स्थल से 500 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के प्रदर्शन/धरना पर पाबन्दी शामिल है। यह ओदश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हों उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर