जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में पूर्व अधीक्षण अभियंता पर आरोपपत्र दाखिल
- DSS Admin
- May 18, 2026
श्रीनगर, 18 मई (हि.स.)। अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक अभियंता, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 201 आरपीसी के तहत एफआईआर संख्या 09/2015 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर के माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।
तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक अभियंता जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि में हेरफेर का आरोप लगाने वाली एक लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पी/एस अपराध शाखा कश्मीर (अब आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर) में एक जांच शुरू की गई थी। जांच से पता चला कि आरोपी ने अनुचित सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड में 28-10-1955 से 28-10-1958 तक अपनी जन्मतिथि में धोखाधड़ी की। एफएसएल श्रीनगर और जेएंडके बोस सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से हेरफेर की पुष्टि की गई थी। आरोपी ने साक्ष्य छुपाने के लिए अपनी मूल सेवा पुस्तिका को भी नष्ट कर दिया जिसके परिणामस्वरूप धारा 201 आरपीसी लागू की गई। तत्काल मामले में जांच उसके खिलाफ साबित होने पर समाप्त की गई और तदनुसार न्यायिक निर्धारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे आर्थिक धोखेबाजों के खिलाफ सतर्क रहें और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट सीधे एसएसपी ईओडब्ल्यू कश्मीर, अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर को करें।
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