रोहतक: अब 60 फीसदी दिव्यांग को भी मिलेगा पेंशन लाभ

रोहतक, 6 मार्च (हि.स.)। अब 70 फीसदी नहीं, बल्कि साठ फीसदी दिव्यांग की पेंशन बन पाएगी। इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। साथ ही 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज भी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। पेंशन पाने वाले आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो सभागार में समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने समाधान शिविर में सांघी निवासी हरिओम की दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा गत 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के लिए 21 बीमारियों को शामिल किया है।

इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठड्ढ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्घिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित एवं बौना आदि विकार शामिल हैं। इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर दिव्यांग पेंशन बनवाई जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल

   

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