पलवल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 10 लाख का मुआवजा

पलवल, 1 मार्च (हि.स.)। पोक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अफजल को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ-साथ पीड़िता के भरण-पोषण और पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह फैसला पोक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे प्रशांत राणा ने शनिवार को सुनाया।

मामला होडल थाना क्षेत्र का है। अदालत में चले मामले के अनुसार आरोपित अफजल पीड़िता के घर में सफेदी का काम करता था। इस दौरान उसने लड़की से नजदीकियां बढ़ा लीं और उसे मोबाइल देकर बातचीत शुरू कर दी। 14 सितंबर 2021 को वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले गया, जहां वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था। वहां उसने लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार कर लिया था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

मुकदमे के दौरान सरकारी वकील दिनेश कुमार अंबावता ने ठोस सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी साबित किया। उन्होंने इस फैसले को न्याय की जीत बताया। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता ने लव जिहाद से संबंधित कोई बयान नहीं दिया, इसलिए इस पहलू पर अदालत ने विचार नहीं किया।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील नवीन रावत ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग

   

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