ईट भट्ठों के मजदूरों को राहत, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य कराने पर रोक
- DSS Admin
- Jun 01, 2026
मुरादाबाद, 01 जून (हि.स.)। हीट वेव (लू) से श्रमिकों को बचाने के लिए कार्यस्थल पर छायादार विश्राम स्थल के साथ प्राथमिक उपचार की सामग्री रखना होगा। उप श्रमायुक्त ने ईट-भट्ठों के मजदूरों को राहत देने के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कार्य कराने पर रोक लगा दी है।
उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट ने कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और ईंट भट्ठों एवं निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के कार्यस्थलों पर पर्याप्त छायादार विश्राम स्थल, शुद्ध पेयजल, ओआरएस, प्राथमिक उपचार सामग्री के साथ अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। ईंट भट्ठों पर सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 शाम बजे तक मजदूर कार्य करेंगे। इसी प्रकार निर्माण स्थलों पर कार्य संचालित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक श्रमिकों को विश्राम दिया जाएगा। श्रम विभाग ने सभी कारखाना संचालकों, बिल्डर्स, ठेकेदारों एवं अन्य सेवायोजकों को निर्देश जारी कर दिया है।

