पंजाब सरकार ने औद्योगिक प्लॉटों के लिए दो ओटीएस योजनाएं लागू कीं

चंडीगढ़, 14 मार्च (हि.स.)। पंजाब सरकार ने होली के मौके पर उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए औद्योगिक प्लॉटों के लिए दोनों ओटीएस योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। अब लोग अपने तीस से चालीस साल पुराने प्लॉटों की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति (इंडस्ट्री पॉलिसी) लाई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इसे देश के अन्य राज्यों से बढिय़ा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारी उनके पास आएंगे। वे डिमांड ड्राफ्ट बनाकर अपनी कार्यवाही पूरी कर सकेंगे। सरकार ने 3 मार्च को कैबिनेट में इसे मंजूरी दी थी। यह योजना पीएसआईईसीआई और अन्य प्लॉटों पर लागू होगी। इन प्लॉट के मालिक करीब चालीस साल से संघर्ष कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि पहली ओटीएस लैंड एन्हांसमेंट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत उद्योगपतियों को 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी है, जिसमें भी 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी और उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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