बाल संरक्षण समिति के प्रयास से बाल विवाह का शिकार होने से बची किशोर

खूंटी, 17 मई (हि.स.)। बाल संरक्षण पदाधिकार अल्ताफ अंसारी और उनकी पांच सदस्यी टीम के प्रयास से एक नाबालिग किशोरी बाल विवाह क शिकार होने से बच गई। जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को सूचना मिली कि तोरपा थाना क्षेत्र के सुंदारी गांव में किशोर लड़की की शादी होनेवाली है। बाल संरक्षण पदाधिकारी ने इसकी लिखित सूचना अनुमंडल दंडाधिकारी को दी और टीम गठित करने का अनुरोध किया। अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान पता चला कि किशोर लड़की की उम्र 16 वर्ष है। बालिका की शादी की बात कामडारा, गुमला में चल रही थी और इसी महीने शादी होनेवाली थी।

नाबालिग लड़की को शनिवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्स्तुत किया जायेगा। बालिका के माता पिता से नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जायेगा कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष नहीं होगी, उनका विवाह नहीं करेंगे। साथ ही संबंधित ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा इसका फॉलोअप किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसके लिए सजा एवं दण्ड दोनों का प्रावधान है। यह जानकारी बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

   

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