घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए व्यापारियों पर लगाया 2.18 लाख रुपये का जुर्माना

कठुआ 17 मई (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के निरंतर प्रयास में निर्णय अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कठुआ रणजीत सिंह ने जिले में संचालित विभिन्न खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा गलत ब्रांडेड और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए कुल 2.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यह प्रवर्तन कार्रवाई एफएसएस अधिनियम-2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कई निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित करती है। निर्णय अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए एडीएम ने खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने वाले कानूनी मानकों के अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। रणजीत सिंह ने गलती करने वाले एफबीओ को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन करने पर और भी कठोर दंड दिया जाएगा। एफएसएस अधिनियम-2006 के निर्देशों के तहत, एडीएम ने संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियामक ढांचे के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले।

हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान

   

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