बिकरु कांड : मनु पाण्डेय की संपत्तियों की जांच में जुटी पुलिस

- कोर्ट ने संपत्तियां कुर्क करने के साथ जारी किया गैर जमानती वारंट का आदेश

कानपुर, 21 मई (हि.स.)। देश के चर्चित बिकरु कांड में चार साल बाद कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गये प्रेम प्रकाश पाण्डेय की बहू मनु पाण्डेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही उसकी संपत्तियां भी कुर्क करने का आदेश है। इस पर मंगलवार को चौबेपुर पुलिस बिकरु पहुंचकर मनु की संपत्तियों की जांच में जुट गई है।

सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की शहादत के बिकरु कांड में सबसे ज्यादा ऑडियो मनु पाण्डेय के वायरल हुए थे। मनु पाण्डेय उर्फ वर्षा घटना के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गये प्रेम प्रकाश पाण्डेय की बहू व घटना में आरोपी बनाए गये शशिकांत की पत्नी है। वहीं प्रेम प्रकाश पाण्डेय बिकरु हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे विकास दुबे का मामा था। हालांकि बाद में एनकाउंटर विकास दुबे भी मारा गया। घटना के दौरान मनु पाण्डेय अपने ससुर प्रेम प्रकाश पाण्डेय और पति शशिकांत पाण्डेय से बराबर बात करती रही और घटना के बाद उनके सारे आडियो वायरल हो गये।

हालांकि पुलिस ने मामले में पहले मनू को आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन विवेचना के दौरान उसकी भूमिका मुख्य रूप से संदिग्ध मानी गई। केस डायरी के आधार पर पुलिस ने मनू को बिकरू कांड से जुड़े एक मामले में सरकारी गवाह भी बनाया है। जांच विवेचना के आधार पर पुलिस ने 17 जुलाई 2023 को कोर्ट से मनू के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। लेकिन उसने कोर्ट में पैरवी शुरू कर सुनवाई का समय मांगा। इस मामले में सुनवाई के बाद धारा 82 की कार्रवाई और 14 मई को कोर्ट ने धारा 83 के आदेश देकर मनू की संपत्ति की कुर्की के मुख्य रूप से आदेश दिए हैं।

चौबेपुर थाना प्रभारी रवीन्द्र श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को एसीपी बिल्हौर कार्यालय से मनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ है। इस पर पुलिस ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। आज मनू के गांव बिकरु पुलिस टीम गई है। जांच में सामने आया है कि मनू के नाम एक प्लाट और मकान है। मनू पांडेय से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मुख्य रूप से जुटाई जा रही हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/राजेश

   

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