विधिक जागरूकता शिविर मिली कानून की जानकारी

नवादा, 25 मई(हि. स.)। नवादा जिले के कौआकोल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से शनिवार को कौआकोल प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में पंचायती राज पदाधिकारी शमा बानो की अध्यक्षता में लोक अदालत विषय को लेकर विधिक जागरूकता सह मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ उमेश्वर प्रसाद एवं पैनल अधिवक्ता रामानुज कुमार ने शिविर का संचालन किया ।उपस्थित जनों को लोक अदालत के महत्व और इससे होने वाले लाभ से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वैसे अपराधिक वाद जो जमानतीय धारा के अंतर्गत आता है।लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर इसका निस्तारण किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों का सहमत होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय में आपसी रजामंदी से सुलझने वाले लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालत एक सरल और सशक्त मंच है। जिसका फैसला अंतिम होता है और इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावे विद्युत, वन, खनन, उत्पाद, बैंक, बीमा, दूरभाष, मापतौल, श्रम आदि सरकारी विभागों के वादों का भी निपटारा लोक अदालत के जरिए आपसी रजामंदी से किया जा सकता है।

शिविर की अध्यक्षता कर रहे बीपीआरओ शमा बानो ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुलहनीय वादों को लेकर लोक अदालत में आएं और त्वरित न्याय पाकर मानसिक व्यथा से बचें। उन्होंने लोक अदालत की सुनवाई को पूरी तरह निःशुल्क बताते हुए कहा कि आगामी 13 जुलाई को नवादा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पक्षकार इसका लाभ लें और कोर्ट की दौड़ लगाने से छुटकारा पाएं। साथ ही उन्होंने विधिक जागरूकता शिविर में मौजूद विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों से लोक अदालत के प्रचार- प्रसार करने की अपील की तथा कहा कि जागरूकता से ही लोगों की समस्या का निदान सम्भव है।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन/चंदा

   

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