नए आपराधिक कानूनः हिमाचल के धनोटू थाने में दर्ज हुई पहली एफआईआर

शिमला, 01 जुलाई (हि.स.)। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अब केस दर्ज होने शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धनोटू थाने में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और ये बीती आधी रात करीब 1ः45 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाने में दर्ज किया गया। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1ः45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। हिमाचल में नए कानून के तहत यह पहला मामला है। पुलिस अब राकेश कुमार का एक्स-रे करवा रही है। इस मामले में जांच जारी है।

शिमला के ढली में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर, लकड़ी के स्लीपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी

नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। एसएचओ ढली त्रिलोचन नेगी ने बताया, ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। पुलिस ने सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में बीएनएस के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन्हें आईपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। हिमाचल पुलिस दावा कर रही है कि इसके लिए सभी अधिकारियों व पुलिस जवानों को पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई है। पुलिस महकमा नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील

   

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