जनता दरबार लगाकर पुलिस ने दी तीनों आपराधिक कानूनों की जानकारी

बागपत, 01 जुलाई (हि.स.)। आपराधिक कानून में एक जुलाई से बदलाव कर दिए गए हैं। अब आईपीसी की धारा को भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जाना जाएगा।

बड़ौत तहसील क्षेत्र के थानों में सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दरबार लगाया और कानून में हुए बदलाव की जानकारी दी। बताया कि नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी।

एनपी सिंह ने बताया कि नए कानून के चलते अब आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने पर 45 दिनों की भीतर फैसला आएगा। जिससे पीड़ितो को समय से न्याय मिलेगा। बलात्कार पीड़िताओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी ओर पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी होगी, जिससे झूठे बयान देने और बयान से पलटने में कमी आयेगी। साथ ही बताया कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में सख्ती कर दी गयी है, नाबालिग के साथ हुए अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि अब थानों में एफआईआर कराना आसान होगा। किसी भी थाने पर एफआई की जा सकेगी। आनलाईन एफआईआर हो सकेगी। इतना ही नहीं आरोपी ओर पीड़ित दोनों को 14 दिन के भीतर, एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जसीट, बयान, इकबालिया बयान के साथ अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस मौके पर अन्य पुलिस अधिकारी सहित कोतवाली शहर के लोग मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन/राजेश

   

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