एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशा तस्करों की 50 लाख रुपये की 2 संपत्ति जब्त

सांबा, 03 जुलाई (हि.स.)। नशीले पदार्थों की तस्करी और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 68 एफ (अध्याय 5 ए) के तहत नशा तस्करों की 2 संपत्तियों को जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार यह कड़ी कार्रवाई बुधवार को पुलिस स्टेशन बाड़ी ब्राह्मणा द्वारा की गई, जहां 02 नशा तस्करों फरमान अली उर्फ मुन्ना पुत्र भाग हुसैन निवासी करेल मनहंसन बिश्नाह ए/पी बलोल खड बारी ब्राह्मणा और उसके सहयोगी फरमान दीन उर्फ फामा पुत्र गशु दीन निवासी लासवाड़ा बिश्नाह ए/पी बलोल खड बारी ब्राह्मणा के पक्के घर थे जिनकी कीमत लगभग 19 लाख और 31 लाख रुपये थी, जिसे इस संबंध में जारी फ्रीजिंग आदेश के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ (1) के तहत जब्त किया गया था। गौरलतब हो कि थाना बड़ी ब्राह्मणा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर 06/2024 दर्ज की थी, जिसमें आरोपी फरमान अली उर्फ मुन्ना पर अवैध रूप से लगभग 4.50 लाख रुपये की धनराशि पंजाब ले जाने का मामला दर्ज किया गया था। और उसके पास 1.29 लाख रुपये का चिट्टा और नकद मुद्रा थी। आगे की जांच में उसके एक सहयोगी फरमान दीन उर्फ फामा पर भी तकनीकी साक्ष्य और आरोपी खुलासे के आधार पर बैकवर्ड लिंकेज के हिस्से के रूप में उसी मामले के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा नशा तस्कर की अत्यधिक कुख्यात प्रकृति और कई एफआईआर में उसकी संलिप्तता को देखते हुए आरोपी फरमान अली उर्फ मुन्ना पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट (पीआईटीएनडीपीएस) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उसका साथी फिलहाल फरार है। वहीं पुलिस थाना बिश्नाह के समन्वय में बारी ब्राह्मणा और बिश्नाह पुलिस स्टेशन बारी ब्राह्मणा के नागरिक प्रशासन ने दोनों आरोपियों और उनके सहयोगी की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन//बलवान

   

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