बलौदाबाजार : ई-श्रम कार्ड में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मिलेगा दो लाख दुर्घटना बीमा

बलौदाबाजार, 13 जनवरी (हि.स.)। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल में 31 मार्च 2022 तक पंजीयन हुआ है तथा जिनकी मृत्यु अथवा अपंगता किसी दुर्घटना के दौरान 31 मार्च 2022 तक हुई है, उसे सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेशिया के रूप में देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनों आखों, दोनो हाथ अथवा पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर तथा एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर की पूर्ण रूप से अपुरणीय क्षति होने पर दो लाख दिया जाता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्णरूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर एक लाख रुपये दिया जाता है।

श्रम पदाधिकारी आजाद पात्रे ने बताया कि, 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत हितग्राहियों का दुर्घटना हुई हो तो श्रम विभाग में जाकर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, उत्तराधिकारी का बैंक खाता के साथ आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग कार्यालय के दुरभाष क्रमांक 07727796161 पर संपर्क कर सकते है।

हिन्दुस्थान समाचार/गायत्री प्रसाद

   

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