जगदलपुर : अंत्योदय-आदिवासी स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण-अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित

जगदलपुर, 20 जनवरी (हि.स.)। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर द्वारा अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनान्तर्गत व्यवसाय संचालित करने के लिए बैंकों के माध्यम से सहायता प्रदान हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही जाति, निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या सरपंच द्वारा सत्यापित होना चाहिए तथा पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न व्यवसायों जैसे कपड़ा दुकान, किराना दुकान, बर्तन दुकान, होटल व्यवसाय, गैरेज, मुर्गी पालन, चिकन सेंटर, फैंसी स्टोर स्टेशनरी, सेलून,ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रानिक्स सामग्री रिपेरिंग, बेकरी व्यवसाय आदि में प्राप्त आवेदन पत्रों को तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। बैंक को स्वीकृत ऋण के विरुद्ध प्रत्येक हितग्राही हेतु अनुदान राशि 10 हजार रुपये या जो भी कम हो दिया जाएगा। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर से शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के इच्छुक आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर, कलेक्टोरेट परिसर सयुंक्त जिला कार्यालय भवन के कक्ष क्रमांक एफ 21 में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर सम्पर्क कर जमा किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे

   

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