नाबालिग से दुष्कर्म व चोरी के दोषियों को कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा

मुंबई,01 फरवरी (हि.स.)। नाबालिग लड़की से बलात्कार के अपराध में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना साथ ही जबरन चोरी में आरोपी को 7 वर्ष का कारावास की सज सुनाई गयी है। मिली जानकारी के अनुसार,काशिमीरा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक रजि.नं.721/2018 धारा 376 (2) (ई),लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के अनुसार इस अपराध में गिरफ्तार आरोपियों में राजेश सिंह अंबिका यादव को एम.डी.एम. देशमुख, विशेष न्यायाधीश पोस्को,ठाणे ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना व भुगतान न करने पर 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसी क्रम में काशीमीरा पुलिस स्टेशन में अपराध रजि. नं.328/2018 धारा 392, 413, 34 में आरोपी सुलेमान रियाज खान व मोहम्मद शाकित तैसिक खान उर्फे मोहम्मद इदरिस हैदर खान को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.आर.भगत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है।

हिंदुस्थान समाचार/

   

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