धोखाधड़ी करने पर डायल कंपनी पर मुकदमा दर्ज

देहरादून, 08 फरवरी (हि.स.)। देहरादून पुलिस ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्लेटिनम सदस्यता के नाम पर धोखाधड़ी करने पर डायल कंपनी के प्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज किया है।

थाना रायपुर वाजिद सागर बोहरा पुत्र अर्जुन सिंह बोहरा निवासी-ग्राम शिमला साग्रांट पो.ओ. नागल जाटपुर, डोईवाला, झील जिला, उत्तराखंड, थाना रायपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके ओर से अंकित किया गया था कि वह शौकीन के निवासी हैं। उन्हें डायल कंपनी की ओर से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में प्लैटिनम सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था।

उपलब्ध क्रिकेट स्टेडियम, क्लब हाउस, आईस रिक, स्वीमिंगपूल, फिटनेस सेन्टर, स्टीम व स्वाना इत्यादि अनेकों फेसिलिटी उपलब्ध है। कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा कम्पनी के सरकारी होने के कुछ दस्तावेज भी दिखाये गये, जिसे देखकर प्रार्थी को विश्वास हो गया। डायल कम्पनी के प्रतिनिधियों की ओर से दिये गये उक्त आश्वासन पर प्रार्थी की ओर से पहले 2.5 लाख रुपये अभियुक्त कम्पनी को दिये गये और 01 जून 2019 को एक सदस्यता अनुबन्ध निष्पादित किया गया और प्रार्थी से 5 लाख रुपये ऐंठने के बाद अभियुक्त द्वारा न तो प्रार्थी को प्लेटिनम मेम्बरशिप की एवज में कोई सुविधा उपलब्ध करायी गयी और न ही प्रार्थी के पैसे वापस किये गये।

पूछताछ करने पर प्रार्थी को पता चला कि जिन दस्तावेजों के बल पर प्रार्थी को कम्पनी के सरकारी होने का आश्वासन दिलाया गया था, वह कूटरचित व फर्जी निकले। कम्पनी व उसके कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से षडयंत्र रचकर व एकराय होकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया, जिसके बल पर प्रार्थी से 05 लाख रुपये की रकम ठग ली गयी और प्रार्थी को अनुचित हानि पहुंचाई और स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाया। जब प्रार्थी द्वारा अपने पैसे की मांग की गयी तो प्रार्थी को डरा धमकाकर भगा दिया गया।

वादी के तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में तत्काल मु.अ.स. 48/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पजींकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

/रामानुज

   

सम्बंधित खबर