अजीब मामला! स्वरोजगार के लिए मांगा ऋण तो मुद्रा लोन योजना में कर दिया परिवर्तित

- अनुपस्थित लीड बैंक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

- अल्पसंख्यक आयोग में 42 प्रकरणों पर सुनवाई, 21 का निस्तारण

देहरादून, 15 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में गुरुवार को 42 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 21 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई कार्यवाहक अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह की अध्यक्षता में हुई।

सुनवाई में मुबस्सिर आलम के शिकायती प्रकरण में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनांतर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित कर ऋण स्वीकृति के लिए दस्तावेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषित किए गए थे, जिसके उपरांत उक्त बैंक ने ऋण स्वीकृत न कर अन्य योजना मुद्रा लोन योजना में परिवर्तित कर स्वीकृति पत्र दिया है। इस संबंध में आयोग के समक्ष लीड बैंक अधिकारी जिला अग्रणी बैंक देहरादून को उपस्थित न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

बारिश से मकान ध्वस्त, मिलेगा दैवीय आपदा राशि

विजय डैनियल पुत्र स्व. वक्टर डैनियल निवासी 314 चुक्खूवाला ने शिकायत की थी कि उनके मकान की दीवारें बारिश होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। बाद में पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया, जो निवास करने योग्य नहीं रह गया। आयोग ने जांच के बाद जिलाधिकारी को दैवीय आपदा के अंतर्गत अनुदान राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री हुनर योजनांतर्गत अब तक नहीं मिली स्टाइपंड की राशि

गुलफश, इशराना एवं इरशाना ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री हुनर योजनांतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक प्रशिक्षार्थियों को देय स्टाइपंड की धनराशि आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर आयोग ने वक्फ विकास निगम के प्रबंध निदेशक से योजना लागू होने से अब तक कितने लाभार्थियों को स्टाइपंड दिया गया तथा कितने को नहीं मिला है एवं न मिलने का कारण सहित आख्या एक सप्ताह के अंदर आयोग को उपलब्ध कराते हुए धनराशि संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/प्रभात

   

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