शातिर को पुलिस ने एक माह के लिए किया जिले की सीमा से बाहर

हरिद्वार, 20 फ़रवरी (हि.स.)। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक शातिर आरोपित को पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही तय समय से पहले जिले में दाखिल ना होने की भी सख्त हिदायत दी गई।

आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे अभियुक्त मुकेश पुत्र रमेश अग्रवाल निवासी दुर्गा नगर खड़खड़ी कोतवाली हरिद्वार के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्यवाही की। पुलिस अभियुक्त को 1 माह के लिए जिले की सीमा से बाहर कर पड़ोसी जनपद देहरादून भेज दिया गया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि वह इस अवधि तक हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश ना करे अथवा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज

   

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