रघुनाथपुर का चर्चित विनय चौधरी हत्या मामले में दो को आजीवान कारावास

पूर्वी चंपारण,21 फरवरी(हि.स.)। इक्कीसवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने भूमि विवाद को लेकर हुए हत्या मामले में दो नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थ दंड की राशि वसूल पाए जाने पर उक्त राशि पीड़िता को देय होगी।

सजा तुरकौलिया (रघुनाथपुर ओपी)थाना के रघुनाथपुर निवासी यादोलाल सहनी की पत्नी पार्वती देवी व उसके पुत्र जितेंद्र सहनी को हुई। मामले में रघुनाथपुर निवासी मृतक विनय चौधरी की पत्नी कविता देवी ने तुरकौलिया (रघुनाथपुर ओपी) थाना में मामला दर्ज कराते हुए जितेंद्र सहनी, पार्वती देवी सहित आठ को नामजद किया था, जिसमें कहा गया था कि 17 जुलाई 2020 की संध्या 7 बजे सभी नामजद लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए। वे लोग जमीनी विवाद को लेकर मारपीट गाली गलौज करने लगे। इसी बीच उसके पति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उसके देवर, ननद, ननदोशी सहित आधा दर्जन लोगों को भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। उसके पति को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अन्य घायलों का गम्भीर हालत में कई दिनों तक ईलाज चला। पुलिस ने नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी तथा दोनों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया। अन्य अभियुक्तों का विचारण अन्य न्यायालय में चल रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा

   

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