पांच साल की बच्ची से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा, 70 हजार का लगाया जुर्माना

अजमेर, 23 फ़रवरी (हि.स.)। पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को पांच साल की बच्ची से रेप के आरोपी पड़ोसी को अंतिम सांस तक जेल भुगतने की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया। आरोपी पड़ोसी घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने पहाड़ी पर लेकर गया था। इसके बाद रेप किया था। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि इस घटना के बाद कोई भी पड़ोसी अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं करेगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि एक जून 2023 को श्रीनगर थाने में पीड़ित मां की ओर से थाने पर शिकायत दी गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी पांच साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। गांव में रहने वाला युवक (25) उसकी बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने पहाड़ी क्षेत्र पर ले गया और उसके साथ गलत काम कर उसे सड़क पर छोड़ दिया। जब वह बेटी को ढूंढने निकले तो उनकी बेटी रास्ते में चौराहे पर मिली। परिवार के सभी सदस्य बच्ची को लेकर घर आ गए। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे थाने ले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को अस्पताल में एडमिट करवाया। पीड़िता की मां की शिकायत पर श्रीनगर थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए दूसरे दिन 2 जून को सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि श्रीनगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल की वीडियोग्राफी करवाई थी। इसके साथ ही पत्थर के सैंपल भी लिए थे। आरोप पत्र पेश करने के बाद करीब सात महीने 23 दिन में ट्रायल पूरी हुई। पॉक्सो कोर्ट में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 58 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता के बयान और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही आरोपी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामले में जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि मासूम बालिका के साथ आरोपी ने जिस प्रकार का कृत्य किया वह एक पड़ोसी जो हर व्यक्ति के सुख-दुख में काम आता है, तथा बच्ची वह उसके परिवार वाले उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जिसके द्वारा ऐसा कृत्य कर मानवता को शर्मसार किया गया। इस घटना से पड़ोसी अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर

   

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