सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए आधार सहित पांच में से एक दस्तावेज होना अनिवार्य

पटना, 13 मार्च (हि.स.)। सरकारी स्कूलों में हो रहे फर्जी नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख अपनाया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए अब कुछ दस्तावेजों काे लेकर गाइडलाईन जारी कया है।

वर्ष 2024- 25 सत्र में फर्जी नामांकन रोकने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब नामांकन के लिए स्टूडेंट के पास आधार कार्ड के अलावा पांच अन्य दस्तावेज में एक साथ में रहना अनिवार्य होगा।

अब नामांकन के लिए स्टूडेंट के पास जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या मिड वाइफ पंजी अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, अभिभावक या माता-पिता की तरफ से दिये गये घोषणा पत्र के अलावा विद्यार्थियो के आधार कार्ड पर होगा। यानी इन पांच कागजात में से एक कागजात जरूरी होगा।

विभाग ने गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्व ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में साफ किया है कि सभी छात्रों के आधार कार्ड बनवाने के प्रयास किये जाएं। इसके साथ ही उच्चतर कक्षा में नामांकन के दौरान अभिभावकों को बुलाकर भौतिक सत्यापन किया जाए। इस दौरान पिछली कक्षा के परीक्षा परिणाम पर भी अभिभावकों से चर्चा हो।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीवास्तव ने पत्र में कहा है कि सत्र 2023-24 में अनुपस्थिति की वजह से कुल 23.97 लाख नाम काटे गये। इनमे से 3.98 लाख ने ही नाम वापस लिखाये। शेष 20 लाख बच्चों ने नाम काटे जाने पर किसी से संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की इस वजह से इनका नाम वापस से शामिल नहीं किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंदा

   

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