आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें, अन्यथा की जाएगी कानूनी कार्रवाई: उपायुक्त

खूंटी, 18 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया।

इस दौरान लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत 11-खूंटी(अजजा) के निर्वाचन के लिए निर्गत अधिसूचना के संबंध में प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में एमसीसी (मॉडल कोड आफ कंडक्ट) का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर मतदान केंद्र भवन का परिवर्तित नाम एवं जर्जर मतदान केंद्र भवन के परिवर्तित स्थान के नाम की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है। नाम निर्देशन की संवीक्षा 26 अप्रैल और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। मतदान की तिथि 13 मई एवं मतगणना की तारीख चार जून 2024 निधार्रित की गई है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निमित गठित कुल 18 कोषांगों के साथ ही विधानसभा वाइज कुल मतदान केंद्रों की संख्या, मतदाताओं की संख्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

बताया गया कि मतदाताओं को उनके मतदाता सूची में नाम, क्रमांक एवं अन्य जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1950 एवं सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्प लाइन नंबर 06528-220056 बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन लोकसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान ने एमसीसी के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

   

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