ग्वालियर: जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपित को सात वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 21 मार्च (हि.स.)। मुरार थाना क्षेत्र के लेदर फैक्ट्री के पास आयुष उर्फ सोनू पर कट्ट से फायर कर हत्या करने के प्रयास के आरोपित महेश जाटव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने सात वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

शासकीय अभिभाषक विजय शर्मा ने गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 15 फरवरी 2022 की है। जब आयुष उर्फ सोनू शर्मा घर के बाहर खड़ा था वहां लल्ला उर्फ देवेन्द्र एवं आरोपी महेश जाटव आपस में झगड़ रहे थे। तब सोनू इन्हें समझाने आगे आया तो दोनों ने उसे ही घेरकर गाली गलौच करते हुए कट्टा निकालकर गोली मार दी जो सोनू के दाहिने जांघ में लगी। मुरारा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें लल्ला उर्फ देवेन्द्र की जेल में बंद रहते हुए 15 मार्च 2022 को निधन हो गया। जिससे उसके खिलाफ अभियोग पत्र पेश नहीं किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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