राजगढ़ः लोन दिलाने के बहाने रुपये हड़पने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

राजगढ़, 31 जनवरी (हि.स.)। ब्यावरा में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए लोन दिलाने के बहाने रुपये हड़पने वाले आरोपी को विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अगस्त 2021 को मलावर निवासी सुनील(28) पुत्र राधेश्याम नामदेव ने शिकायत दर्ज की, एक माह पूर्व ग्राम लसुल्ड़ीमहाराजा निवासी देवराज (24)पुत्र प्रभूलाल वर्मा उसकी कपड़े की दुकान पर आया है और कहने लगा कि वह डीएचएफएल फाइनेंस कंपनी में काम करता है, जहां कम ब्याज दर पर लोन देते है। लोन के एवज में उसने आधार कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल सहित अन्य कागजात लिए साथ ही लोन फीस के बावत 11 हजार 800 रुपए लिए गए, जिसके बाद न तो लोन मिला और न ही राशि लौटाई गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित देवराज वर्मा को धारा 420 के तहत तीन साल की सजा व तीन हजार का अर्थदंड, धारा 467 के तहत 7 साल की सजा व 5 हजार का अर्थदंड, धारा 468 के तहत 5 साल की सजा व 5 हजार का अर्थदंड और धारा 471 के तहत 5 साल की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक/मुकेश

   

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