सीहोरः संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज

सीहोर, 22 मार्च (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करने पर जिले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। दोराहा थाने में मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत यह एफआईआर की गई है। यह जानकारी शुक्रवार को जनसम्पर्क अधिकारी देवेन्द्र ओगारे ने दी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एफएसटी दलों का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी डॉ सतीश कुमार पटेल द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 19-भोपाल के अंतर्गत दोराहा जोड़ के भ्रमण के दौरान रेलवे क्रासिंग के पास रोड के साईड में लगे बबूल के पेड़ पर शैक्षणिक संस्थान का पोस्टर लगा पाया गया। यह पोस्टर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाया पाया गया। आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी डॉ सतीश कुमार पटेल द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना दोराहा जिला सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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