रैयतों को बिना मुआवजा दिए एनएच 75 में काम करना गैरकानूनी: भाकपा

पलामू, 1 अप्रैल (हि.स.)।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रूचिर कुमार तिवारी ने मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियांकी के अनहारबाग टोला में एनएच-75 में जा रही रैयतों की जमीन के मुआवजे को लेकर ग्रामीणों से सोमवार को मुलाकात की।

यह पाया कि मौजा-चियांकी खाता नंबर 128, प्लॉट नंबर 1981 ग्रामीणों की खतियानी रैयती भूमि है एवं आदिवासी खाता की भूमि है, परंतु एनएच 75 द्वारा बिना ग्रामीणों को जमीन और घर का मुआवजा दिए जबरदस्ती उस पर काम शुरू कर दिया। इसके खिलाफ स्थानीय ग्रामीण काफी उग्र हो गए हैं और उन्होंने काम को तत्काल रोक दिया। वहीं इस जमीन के मुआवजा के संबंध में अंचल पदाधिकारी का भी दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है।

किसी भी सूरत में जब तक रह रहे आदिवासियों के घर और जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है तबतक एनएच 75 को काम करने का कोई अधिकार नहीं है। भू अर्जन पदाधिकारी इसकी जांच कर प्रभावित व्यक्तियों के घर एवं जमीन का पहला मुआवजा प्रदान करें। अन्यथा ग्रामीणों को साथ लेकर के अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन को बाध्य हो जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

   

सम्बंधित खबर