शिवपुरी: जेई और सहायक लाइनमैन को दो-दो साल की सजा

शिवपुरी, 03 अप्रैल ं(हि.स.)। पांच साल पहले डीपी सुधारते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी दोनों बिजली कर्मचारियों को दो-दो साल के सश्रम कारावास और दो 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक ने की।

अभियोजन द्वारा बुधवार की दी गई जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को मृतक जीतेन्द्र लोहिया अस्थायी लाइनमैन के पद पर बिजली कंपनी कोलारस में पदस्थ था। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से परमिट लेकर ड्यूटी के लिए ग्राम बोलाज गया था, और लाइन पर चढ़कर काम कर रहा था। अचानक किसी व्यक्ति द्वारा लाइन चालू कर दिए जाने पर जितेन्द्र को करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद फरियादी रामजीलाल द्वारा थाने पर सूचना दी गई। जांच उपरांत अभियोग पत्र में आरोपी सहायक लाइनमैन प्रभुदयाल लोधी पुत्र कमल सिंह लोधी, निवासी-ग्राम लभेड़ा थाना पिछोर और आरोपी जेई वेदप्रकाश पुत्र विश्राम सलाने, निवासी-कोलारस के विरुद्ध न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

सम्बंधित खबर