चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम और पता अवश्य लिखा होना चाहिए: उपायुक्त

खूंटी, 4 अप्रैल (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को चुनाव प्रचार की सामग्री के प्रकाशन के संबंध में प्रिंटर, मुद्रक, प्रकाशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालक और ं मोबाइल कंपनी के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उपायुक्त ने बताया कि धारा 127 (ए) आरपी एक्ट 1951 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुद्रित-प्रकाशित की जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।

इस प्रकार के विभिन्न दस्तावेज आदि के मुद्रण के लिए पार्टी प्रमुख, उम्मीदवार के सहमति पत्र के साथ दो भिज्ञ व्यक्तियों द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र मुद्रक-प्रकाशक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराइटर-प्रकाशक उक्त मुद्रण के लिए अधियाचना का विस्तृत विवरण पंजीकृत कर मुद्रण संख्या विवरणी सहित घोषणा पत्र की प्रति के साथ विवरण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खूंटी को सूचित करने का प्रावधान है।

इस दौरान बताया गया कि व्यय की विवरणी संभावित दल, अभ्यर्थी के खाते में प्रविष्ट की जाएगी तथा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित-प्रसारित करना चाहते हैं तो विहित प्रपत्र में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति कोषांग को आवेदन समर्पित कर सकते हैं। उनके द्वारा दिये गये व्यय की विवरणी को उम्मीदवारों / प्रत्याशी के खाते में प्रविष्ट किया जायेगा तथा प्राप्त आवेदन के आलोक में विधिवत विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति दी जायेगी। अनुमति की प्रति व्यय प्रेक्षक एवं निर्वाची पदायिधकारी तथा निर्वाचन व्यय कोषांग को दी जाएगी।

आवेदन के समय आवेदन प्रपत्र दो-दो प्रति प्रस्तावित विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दो स्व अभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी, प्रस्तावित विज्ञापन की अनुमानित लागत, विज्ञापन कब-कब और कितनी बार प्रकाशित-टेलिकास्ट होगी, उसकी विवरणी देना अनिवार्य है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

   

सम्बंधित खबर