बस दुर्घटना के लिए दोषी बस चालक को तीन वर्ष की सजा

हरिद्वार, 5 अप्रैल (हि.स.)। बस की टक्कर से स्कूटी सवार दो युवकों की मौत के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने आरोपित बस चालक को तीन वर्ष की कठोर कैद व सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान बस कंडक्टर चरण सिंह की मौत होने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 12 नवंबर 2015 को कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र में बरेली डिपो की बस ने स्कूटी सवार तीन युवकों को कुचल दिया था। इसके बाद चालक बस को देहरादून की तरफ भगा ले गया था। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार मोहित व सौरभ की मौत हो गई थी। जबकि तीसरा युवक राहुल को गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने कांस्टेबल प्रवीण सिंह राणा की सूचना पर बस चालक मदनलाल निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढ़ापुर बिजनौर (उ.प्र.) व कंडक्टर चरण सिंह निवासी ग्राम देबना थाना मीरगंज जिला बरेली (यूपी) के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बस चालक मदनलाल को तीन वर्ष की कठोर कैद व सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

हिन्दुस्थानसमाचार/रजनीकांत/सुनील

   

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