लोकसभा चुनाव : नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर एफआईआर, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

रायपुर, 6 अप्रैल (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इससे नेता प्रतिपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिये थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले में राजनांदगांव के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह कलेक्टर को कार्रवाई का पत्र भेजा था। शाम में भेजे गये पत्र के बाद रात होते-होते जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दिया। राजनांदगांव के तहसीलदार अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक मंच से दिये गये इस संबोधन के बाद भाजपा ने तीखी नाराजगी जतायी थी। ओम पाठक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर आदर्श आचरण संहिता के तहत उचित कार्रवाई करने हेतु मांग की थी। शिकायत पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विरुद्ध गलत बयानबाजी किए जाने के संबंध में शिकायत के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3.8.2 के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र आयोग को प्रेषित किया गया था।

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चरणदास महंत के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। तहसीलदार सह सहायक रिटर्निंग आफिसर की ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत में प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री मोदी का सिर लाठी से फोड़ने और उनको क्षति पहुंचाने की धमकी देने का मामला सही पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

   

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