गुंडा एक्ट के आरोपित को पुलिस ने किया जिला बदर

हरिद्वार, 10 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी न्यायालय के जारी आदेश पर थाना श्यामपुर पुलिस ने एक आरोपित को जिला बदर किया है। इस अवधि के दौरान जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी।

पुलिस ने गुंडा एक्ट के आरोपित विपिन पुत्र भाग सिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर, कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार वर्तमान पता देशी शराब ठेका श्यामपुर कांगडी, थाना श्यामपुर, हरिद्वार को थाना मण्डावली जनपद बिजनौर-उ.प्र. की सीमा में छोड़ा। हिदायत दी की 30 दिनों तक जिला हरिद्वार की सीमा के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/सत्यवान/रामानुज

   

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