जगदलपुर : 17 अप्रैल से 19 अप्रैल मतदान दिवस तक व मतगणना दिवस 04 जून को रहेगा शुष्क दिवस
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- Apr 10, 2024
जगदलपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संशोधित 1996) के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक व मतगणना दिवस चार जून को शुष्क दिवस रहेगा। प्रथम चरण के मतदान नियत तिथि 19 अप्रैल के लिए बस्तर जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 01 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 3 होटल बार, एफएल 7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य-भण्डारण मद्यभाण्डागार, भांग-भांगघोटा को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 17 अप्रैल को शाम 05 बजे से 19 अप्रैल को शाम 05 बजे तक तथा मतगणना तिथि 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखें जाने हेतु बुधवार को शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। उक्त अवधि में शराब, भांग का विक्रय, परोसना, परिवहन, धारण करना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे