कोर्ट आदेश से राजस्व निरीक्षक सहित 17 पर केस

- सीजेएम न्यायालय ने दिया था केस दर्ज करने का आदेश

देवरिया, 14 अप्रैल (हि.स.)। सीजेएम न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राजस्व निरीक्षक व तीन लेखपाल सहित 17 के खिलाफ एक दर्जन से अधिक धाराओं में केस दर्ज किया है।

भटनी थाना क्षेत्र में 19 जुलाई 2023 को ग्राम सिसवा में हुए मारपीट के मामले में ग्राम प्रधान चंचल शुक्ल ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगायी थी। आरोप था कि राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार, लेखपाल पवन कुमार आदि बिना किसी आदेश के गांव पहुंचकर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कराने पहुंचे थे। लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक गांव के एक युवक अजीत गौड़ के साथ मारपीट करने लगे। विरोध करने पर ग्राम प्रधान चंचल शुक्ल तथा उनके भाई पुनीत शुक्ल के साथ भी अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलकर लेखपाल सहित 17 लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान ग्राम सचिवालय भवन में लगा सीसीटीवी कैमरा आदि भी तोड़ दिया तथा वहां से आवश्यक फाइल, इलेक्ट्रानिक सामान आदि लेकर चले गए। घटना के बाद ग्राम पंचायत की भूमि पर गांव के ही योगेन्द्र आदि ने अपना निर्माण करा लिया।

ग्राम प्रधान चंचल शुक्ल का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत पत्र तथा मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लेखपाल पवन कुमार सिंह, श्रीप्रकाश यादव, हरिश भारती, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार, सिसवां निवासी योगेन्द्र कुमार, गुलाब, सूर्यप्रकाश, सचिन, राधेश्याम, चन्द्र कान्त, वेदप्रकाश, विनोद यादव, अरविन्द यादव, विरेन्द्र कुशवाहा, रजत पाण्डेय, मिश्रौली दीक्षित निवासी जितेन्द्र दीक्षित तथा धीरेन्द्र के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 336, 342, 307, 392, 427 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा तीन के तहत केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी ।

हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति/विद्याकांत

   

सम्बंधित खबर