गुरुग्राम: साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
- Admin Admin
- Jan 10, 2025
-अदालत ने 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा
गुरुग्राम, 10 जनवरी (हि.स.)। साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार 14 मई 2022 को थाना बादशाहपुर में एक शिकायत देकर कहा था कि एक कालोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी बेटी के साथ कालोनी के ही रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।
पुलिस थाना बादशाहपुर की पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी आदिल निवासी गोगा कॉलोनी बादशाहपुर (स्थायी निवासी गांव धीरपुर, जिला बिजनौर उत्तर-प्रदेश) को काबू किया। पुलिस टीम द्वारा साढ़े चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ सभी पुख्ता साक्ष्य व गवाह जुटाए गए। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके अदालत में दायर की गई। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी आदिल के खिलाफ अदालत में प्रस्तुत की गई चार्जशीट, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने 8 जनवरी को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी आदिल को दोषी करार दिया। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 तहत आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा