गुरुग्राम: पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए गुरुग्राम जिला में सर्वेक्षण शुरू
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- Mar 19, 2025

-योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने नए घर के निर्माण के लिए मिलेगी एक लाख 38 हजार रुपए की वित्तीय सहायता
गुरुग्राम, 19 मार्च (हि.स.)। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघर, कच्चे या जर्जर मकान में रहने वाले लोगों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गुरुग्राम जिला में पात्र परिवारों की पहचान करने का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए एक लाख 38 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सर्वेक्षण के बाद जल्द से जल्द इस योजना का लाभ पात्र परिवारों को दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार व सबके लिए आवास विभाग, हरियाणा के आदेशानुसार जिला गुरुग्राम में प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर, कच्चे, जर्जर मकानों में रहे रहे परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए सरकार द्वारा पूर्व में बंचित परिवारों के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा नए सर्वे के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। पात्र परिवार अपना सर्वे विभाग द्वारा पंजीकृत सर्वेयर अथवा सेल्फ सर्वे (स्वयं भी) कर सकता है।
आवास प्लस एप के माध्यम से भी हो सकता सर्वे
जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगनिवास के मुताबिक पात्र परिवार अपने ग्राम के सरपंच, पंच, ग्राम सचिव तथा संबन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके आवास प्लस एप पर अपना सर्वे करवा सकते है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पक्की छत या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को फिल्टर किया जाता है।
स्वचालित प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले परिवार को स्वचालित रूप से पात्रता से बाहर कर दिया जाता है।
योजना की पात्रता के लिए यह होंगे मापदण्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्रता की मापदण्डों में परिवार के पास तीन या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तीन या चार पहिया कृषि में उपयोग होने वाला संयंत्र नहीं होना चाहिए। इसी तरह पात्र परिवार के पास 50 हजार रुपये या उससे अधिक की लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए व परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। वहीं पात्र परिवार के पास सरकार से पंजीकृत गैर-कृषि उपक्रम नहीं होना चाहिए। इस योजना की पात्रता में परिवार के किसी सदस्य की आय 15 हजार रुपए मासिक न हो व आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पात्र परिवार के सदस्य किसी प्रकार के व्यावसायिक कर अदा नही करते हो। पात्रता के अन्य मापदंडों में परिवार के पास अढ़ाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित तथा पांच एकड़ या उससे अधिक गैर सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर