कोकराझार जिला प्रशासन ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्वास्थ्य संस्थान को किया सील

कोकराझार (असम), 20 जनवरी (हि.स.)। कोकराझार जिला प्रशासन ने आज डॉ. बीआर अंबेडकर मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को आवश्यक अनुमति और नियामक स्वीकृतियों के बिना संचालित होने के कारण सील कर दिया। यह कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट ध्रुबज्योति दास के नेतृत्व में कोकराझार पुलिस थाना के सहयोग से की गई।

अवैध संस्थान को बंद करना उन राज्यव्यापी कदमों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य ऐसे अवैध और अनाधिकृत स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों पर कार्रवाई करना है, जो छात्रों को फर्जी डिग्री और डिप्लोमा प्रदान कर गुमराह करते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी संस्थान को स्वास्थ्य विज्ञान जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, लैब तकनीशियन आदि में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (एसएसयूएचएस) से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिसूचना संख्या एमईआर 307386/2 दिनांक 06-06-2023 के अनुसार, असम में संचालित किसी भी निजी विश्वविद्यालय या संस्थान को भी एसएसयूएचएस से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है।

डॉ. बीआर अंबेडकर मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आवश्यक अनुमतियां और संबद्धता प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके कारण आज की यह कार्रवाई की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा

   

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