झुंझुनू में हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

झुंझुनू, 1 मई (हि.स.)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने एक युवक की फावड़ा से हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों वाहिदपुरा निवासी अंकित उर्फ मोनू पुत्र शिशुपाल एवं सुनील पुत्र भरत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि 10 मार्च 2019 को वैधपुरा के रहने वाले राजेंद्र पुत्र शिशुपाल ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुत्र विक्रम ने 9 मार्च 2019 की शाम 8 बजे घर पर बताया कि गांव के अंकित उर्फ मोनू पुत्र शीशुपाल दूलड़ और सुनील पुत्र भरत सिंह ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यह बात घर बताकर विक्रम रिपोर्ट दर्ज करवाने की कहकर घर से निकला था। देर रात दो बजे पुलिस ने उसे सूचना दी कि उनका लड़का विक्रम मोनू के घर के चौबरे पर मिला है। जहां से उसे बीडीके अस्पताल झुंझुनू ले गए हैं। इस पर वह और उनका चचेरा भाई श्रवण बीडीके अस्पताल पहुंचा। जहां विक्रमी बेहोशी की हालत में था। विक्रम ने सुबह चार बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप था कि गांव के ही अंकित उर्फ मोनू और सुनील ने जाते समय विक्रम को रास्ते से उठाया और उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में न्यायालय में कुल 17 गवाहों के बयान करवाए और 54 दस्तावेज पेश किए। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट अनूप गिल ने की।

हिन्दुस्थान समाचार/रमेश सर्राफ

/ईश्वर

   

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