हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 14 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर के क्षेत्र टापा कला निवासी बबलू पुत्र किशनपाल की घर से बुलाकर 23 जनवरी 2015 को हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में मिला था। उसके भाई लायक सिंह ने 24 जनवरी 2015 को नरेश बाल्मिक निवासी मायापुरी तथा नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद नरेश, नीरज तथा बबलू अंडे वाले के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। भाई लाइक सिंह का कहना था वह तथा उसका भाई घर पर थे। इस दौरान नरेश तथा नीरज उसके भाई को बुलाकर ले गए।

मुकदमा पर अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नरेश वाल्मीकि व नीरज को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बबलू अंडे वाले को दोष मुक्त कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/कौशल/आकाश

   

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